नैनीताल। हाईकोर्ट ने आईडीपीएल कंपनी ऋषिकेश की आवासीय कॉलोनी में रह रहे पूर्व कर्मचारियों के आवासों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटे जाने को क्रूर अत्याचार करार दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके बिजली और पानी के कनेक्शन 72 घंटे के भीतर जोड़ें।
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